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अदालत ने शाकिब अल हसन के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट, बैंक से धोखाधड़ी करने का आरोप

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Shakib al hasan Arrest warrant: बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया गया है. उनके खिलाफ बैंक से धोखाधड़ी का आरोप है.

अदालत ने शाकिब के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट, बैंक से धोखाधड़ी करने का आरोप

अदालत के शाकिब अल हसन के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट.

नई दिल्ली. ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश के महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन (Shakib Al hasan) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. 37 वर्षीय शाकिब के खिलाफ यह वारंट IFIC बैंक से जुड़े एक चेक बाउंस मामले में जारी किया गया है. उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जियादुर रहमान ने रविवार को गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया. शाकिब जो अगस्त 2024 से विदेश में रह रहे हैं. उन का नाम पिछले साल 15 दिसंबर को चेक धोखाधड़ी मामले में आया था. 18 दिसंबर को अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

बांग्लादेश के सबसे सफल गेंदबाज शाकिब के खिलाफ यह मामला IFIC बैंक के रिलेशनशिप अधिकारी शाहिबुर रहमान ने बैंक की ओर से दर्ज कराया था. रिपोर्ट के अनुसार, शाकिब और तीन अन्य पर दो अलग-अलग चेक के माध्यम से BDT 4,14,57,000 (लगभग 41.4 मिलियन टका) ट्रांसफर करने की प्रतिबद्धता को पूरा न करने का आरोप है.

इस मामले में शाकिब की कंपनी अल हसन एग्रो फार्म लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गाजी शाहगीर हुसैन और निदेशक एमदादुल हक और मलाइका बेगम को भी शामिल किया गया है. मामले के बयान के अनुसार शाकिब की कंपनी ने IFIC बैंक की बनानी शाखा से अलग अलग समय पर पैसे उधार लिए थे. चेक ऋण का हिस्सा चुकाने के लिए जारी किए गए थे, लेकिन अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गए.

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