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भोपाल: दहेज प्रताड़ना मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, जमील को 3 लाख मुआवजा

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अजब-गजब एमपी की राजधानी भोपाल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ऐसा केस जिसके बारे में जिसने भी सुना वह हैरान रह गया. यहां एक शख्‍स जमील पर दहेज प्रताड़ना का आरोप था और इसी डोमेस्टिक वायलेंस केस में उसक…और पढ़ें

चार-चार बीवी रखे था शख्स, तीसरी पत्नी ने किया कुछ ऐसा, कोई सोच नहीं सकता

तीसरी बीवी को कोर्ट से न्‍याय मिला है. (AI Photo)

भोपाल. अजब एमपी के गजब मामले ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. यहां एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यह मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है. यहां एक शख्‍स जमील ने चार-चार बीवियां रखीं हुईं थीं. उसकी तीसरी बीवी असमा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने कारण खलबली मची हुई है. इस मामले में कोर्ट ने आदेश भी दिया है.

जमील अपनी तीसरी बीवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था और इससे तंग आकर वह कोर्ट पहुंच गई थी. उसने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था. अब कोर्ट ने पति जमील को उसकी तीसरी बीवी असमा को हर महीने भरण-पोषण और किराए के साथ 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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असमा का दूसरा पति है जमील
हैरान करने वाले मामले में जमील की तीसरी पत्‍नी असमा पहले से शादी शुदा थी और जमील उसका दूसरा पति है. असमा ने महिला थाने में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था. पहले पति से तलाक के बाद असमा की एक बेटी भी है. असमा ने कोर्ट में गुहार लगाई कि दूसरे पति जमील से शादी के बाद जिंदगी नर्क हो गई और दहेज प्रताड़ना में जमील के माता-पिता और चौथी बीवी भी शामिल थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया. जमील को असमा को 4000 प्रति माह भरण-पोषण, 3000 किराए के लिए और प्रताड़ना के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया.

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चार-चार बीवी रखे था शख्स, तीसरी पत्नी ने किया कुछ ऐसा, कोई सोच नहीं सकता

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