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Ram Gopal Varma sentenced to three months imprisonment: राम गोपाल वर्मा को मुंबई की एक अदालत ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. सात साल से उनके खिलाफ चेक बाउंस मामले में सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब कोर्ट द्वारा उन…और पढ़ें
राम गोपाल वर्मा को 7 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई है.
हाइलाइट्स
- 7 साल पुराने मामले में राम गोपाल वर्मा को सजा.
- 3.72 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश.
- धारा 138 के तहत राम गोपाल वर्मा को माना गया आरोपी.
नई दिल्ली. फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा के लेकर एक बड़ी खबर है. एक्टर को 7 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया गया है. उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है. सुनवाई के दौरान हाजिर न होने की वजह से चेक बाउंस केस में कोर्ट ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ नॉन वारेंट इश्यू किया है. कोर्ट का ये फैसला उनके नए प्रोजेक्ट ‘सिंडिकेट’ की घोषणा के पहले आया है.
राम गोपाल वर्मा को मुंबई की एक अदालत ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. सात साल से उनके खिलाफ चेक बाउंस मामले में सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराया है.
देना होगा 3.72 लाख का मुआवजा
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत राम गोपाल वर्मा को आरोपी माना है. इस मामले में शिकायतकर्ता को राम गोपाल की तरफ से 3.72 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए क्या बोले मजिस्ट्रेट
राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, ‘आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई अवधि नहीं बिताई है.’
2018 से चल रहा है केस
दरअसल, 2018 में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया गया था. राम गोपाल वर्मा कुछ सालों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं. इस केस में, फिल्म निर्माता को व्यक्तिगत पहचान बॉन्ड भरने और 5,000 रुपये की नकद जमानत राशि का भुगतान करने के बाद जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
Noida,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh
January 23, 2025, 13:48 IST
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