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Saif Ali Khan News: 5 दिन की रिमांड में आरोपी शरीफुल इस्लाम, पुलिस उगलवाएगी हमलावर से पूरा सच

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बुधवार की देर रात को सैफ अली खान पर उनके ही घर में जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले ने पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और आज आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को 5 दिन की कस्टडी…और पढ़ें

Saif Ali Khan News: 5 दिन की रिमांड में आरोपी शरीफुल इस्लाम

सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी में ले लिया है.

नई दिल्ली. सैफ अली खान पर बुधवार देर रात को उनके बांद्रा स्थित घर में जानलेवा हमला हुआ, जिसके तुरंत बाद उन्हें आनन-फानन में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी सर्जरी हुई और अब सैफ अली खान पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और वो रिकवर कर रहे हैं. एक्टर पर हुए हमले के 72 घंटे के अंदर ही मुंबई पुलिस ने तत्परता से कार्रवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेशी है.

पुलिस के बयान के मुताबिक आरोपी कुछ महीने पहले ही भारत आया था और वो अपनी पहचान बदलकर मुंबई में काम कर रहा था. मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीक्षित गेडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘सैफ अली खान के घर, जो शख्स चोरी के इरादे से घुसा था. उसने सैफ पर चाकू से हमला कर घायल किया. उसका नाम मोहम्मद इलियास शरीफुल इस्लाम शहजाद है. उम्र 30 साल है. अभी तक की जांच में यह पता चला है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में घुसा था’.

5 दिन की कस्टडी में आरोपी
पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था जिसके बाद मुंबई कोर्ट ने 30 वर्षीय आरोपी शरीफुल इस्लाम को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जहां अब उससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी. सैफ अली खान के केस की सुनवाई करते हुए बांद्रा कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस की आरोपी को 5 दिन की कस्टडी में रखने की मांग सही है क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है’.

पुलिस की मांग से संतुष्ट मुंबई कोर्ट
कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा, ‘हम मुंबई पुलिस की मांग से संतुष्ट हैं. आरोपी ने एक सेलिब्रिटी के घर में घुसकर उन पर हमला किया है. पुलिस को उस दिन आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े बरामद करने की जरूरत है. इसलिए, पुलिस हिरासत में पूछताछ आवश्यक है. पुलिस को उस चाकू को भी बरामद करना है जिसका इस्तेमाल आरोपी ने किया था’. कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि आरोपी को बीएनएस की धारा 43ए के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था.

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