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विक्रम भट्ट की मुसीबतें बढ़ीं, 30 करोड़ ठगी मामले में जमानत खारिज, पत्नी संग न्यायिक हिरासत में डायरेक्टर

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विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी सोनी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दोनों को उदयपुर पुलिस ने डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत के बाद 7 दिसंबर को मुंबई से गिरफ्तार किया था. क्या है ये पूरा केस जानिए…

विक्रम भट्ट की मुसीबतें बढ़ीं, 30 करोड़ ठगी मामले में जमानत खारिज, गए जेलविक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी सोनी को उदयपुर सेंट्रल जेल में भेज गिया गया है. फोटो साभार-ANI

नई दिल्ली. बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी सोनी को 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को ज्यूडिशियल हिरासत में भेज दिया गया. कपल ने मेडिकल ग्राउंड पर दी गई अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उदयपुर की एक अदालत ने उनकी इस मांग को अर्जी को ठुकरा दिया. अब विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को उदयपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है.

मामला उदयपुर स्थित इंडिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया से जुड़ा है, जिन्होंने विक्रम भट्ट और उनके साथियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी सोनी को 7 दिसंबर को मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया था. 9 दिसंबर को उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था.

7 दिन की रिमांड के बाद लगाई थी जमानत की अर्जी

सात दिन की रिमांड के बाद, आरोपियों की तरफ से उनके वकील मंजूर हुसैन ने मंगलवार को अदालत में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी. उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर छोटी अवधि के लिए रिहाई की गुहार लगाई. हालांकि, अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया और उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.

कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में रखने का दिया आदेश

अदालत की कार्यवाही के दौरान विक्रम भट्ट के वकील मंजूर हुसैन ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि आरोपियों की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, ताकि उन्हें अल्प अवधि के लिए इलाज मिल सके. हालांकि, अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. बाद में डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने ANI को पुष्टि की कि कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है.



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